लॉकडाउन के पांचवें चरण में मिली और छूट, नई गाइडलाइन जारी
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लॉकडाउन के पांचवें चरण में प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद रविवार रात में वाराणसी जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसमें पहले की तुलना में अब लोग जहां रात नौ बजे तक बाहर रह सकेंगे वही दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 7 से 5 बजे से बढ़कर अब सुबह 8 बजे से शाम सात बजे तक कर दिया गया है। हालांकि सभी दुकानें पुराने नियम से ही खुलेंगी।
डीएम ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी नियम लागू हैं उसका पालन कराया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में सभी सेवाएं पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे केवल डोर टू डोर डिलीवरी ही हो सकेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।
हालांकि सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम सहित कई सेवाओं के बहाल होने पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और कार्यालय के खुलने का समय सुबह 8 से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा साप्ताहिक बंदी भी रविवार की जगह अब शनिवार कर दी गई है।
मंदिरों के खुलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी गाइडलाइन में मंदिरों के खुलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगले आदेश तक मंदिरों में बंदी का जो फैसला पहले हुआ था, अभी वह लागू रहेगा। इस दौरान किसी तरह के कोई धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जाएंगे।
गाइडलाइन में क्या है खास
- स्कूल-कालेजों,शिक्षण संस्थानों में दस लोग काम कर सकेंगे।
- शादी विवाह में अब 30 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सुबह और शाम 5 से 7 बजे तक पार्क भी खुलेंगे
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
बुजुर्गों, बच्चों के बाहर निकलने पर रोक
जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र वाले की बच्चो को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या को छोड़कर घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। ये लोग बाहर नही निकल सकेंगे।
इन्हें भी जानना जरूरी
- आवश्यक गतिविधियों व ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन नही होगा।
- शहरी क्षेत्रों के सड़क के दोनों ओर की दुकान, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स व कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय सड़क के एक तरफ एक दिन खुलेंगे तथा सड़क के दूसरी तरफ अगले दिन खुलेंगे।
- सोमवार से रविवार तक समस्त दुकानें व निजी कार्यालय एक-एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार) खोले जायेंगें।
- सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
- मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि दुकान में व इसके आस-पास ग्राहक नहीं खाएगा।
ग्रामीण इलाकों में भी शाम 7 बजे तक खुलेंगीं दुकाने
ग्रामीण क्षेत्रों में भी एकल दुकानें, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें शनिवार साप्ताहिक बन्दी के अलावा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकती है।
दुकानों के वेंडिंग ज़ोन का निर्धारण तय
वेंडिंग जोन के लिए नगर निगम, द्वारा व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। प्रत्येक जोन में कितने वेंडिंग जोन होंगे और प्रत्येक वेंडिंग जोन में कितने वेंडर्स को स्थान दिया जा सकेगा। नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन में वेंडर्स को क्रम संख्या का आवंटन 3 दिन में पूरा कर लिया जायेगा। चार जून से संचालन होगा।
चार जून से ऑटो का संचालन
जिले में औरेंज जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन व रेड जोन बनाये गये हैं। इसके लिए एक जून से पंजीकरण और चार जून से संचालन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में टेम्पो संचालन के लिए रूट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए है, इन निर्धारित रूटों के अलावा अन्य मार्गों का टेम्पो का संचालन प्रतिबन्धित रहेगा।