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दुष्कर्म के आरोपी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर, मथुरा की युवती ने दर्ज कराया है केस

Mon, 01 Feb 2021 09:03 PM IST
हरि User न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: हरि User Updated Mon, 01 Feb 2021 09:03 PM IST
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Rape case on crime branch inspector Varanasi bail accept girl from Mathura has filed FIR
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

जौनपुर जिले में तैनात दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय आशीष राय की अदालत में आरोपी के अधिवक्ता अनुज यादव ने आदेश की छायाप्रति दाखिल की। इस पर अदालत ने आदेश की मूल प्रति 10 फरवरी को दाखिल करने की तिथि नियत कर दी।

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प्रकरण के अनुसार, मथुरा जिले की एक युवती की तहरीर के आधार पर आठ जनवरी 2020 को तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर महिला थाने में क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट से कई बार सम्मन जारी किया जा चुका है। बाद में आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
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आरोपी इंस्पेक्टर के कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने इस मामले में गंभीर रुख अख्तियार करते हुए इंस्पेक्टर अमित कुमार को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

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