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Randeep Singh Surjewala: राज्यसभा सांसद के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला?
Fri, 27 Oct 2023 03:31 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 27 Oct 2023 03:31 PM IST
सार
अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात नवंबर तय की गई है।
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रणदीप सिंह सुरजेवाला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात नवंबर तय की गई है। इस वारंट को रोकने के लिए आरोपी की ओर से अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इस मामले में इससे पहले भी अदालत सुरजेवाला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर चुकी है।
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प्रकरण के मुताबिक, 23 वर्ष पहले चर्चित संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करते हुए सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में सुरजेवाला भी आरोपी हैं और उनकी पत्रावली की सुनवाई अलग चल रही है। आरोपी की ओर से अदालत में कई बार पत्रावली के स्पष्ट पठनीय कागजात उपलब्ध कराने के लिए अर्जी दी गई। कोर्ट की ओर से स्पष्ट पठनीय कागजात उपलब्ध भी कराया गया था। उसके बाद सुरजेवाला इलाहाबाद हाईकोर्ट गए तो उन्हें निर्देश मिला कि निचली अदालत में जाएं। निचली अदालत में सुरजेवाला ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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