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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Police custody remand of PFI members Parvez and Raees approved, interrogation to be held from evening of May 1

Varanasi: PFI सदस्य परवेज और रईस की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर, 11 से 18 मई की शाम तक होगी पूछताछ

Thu, 11 May 2023 12:48 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Thu, 11 May 2023 12:48 PM IST
सार

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों परवेज अहमद और रईस अहमद को एटीएस 11 मई की सुबह 10 बजे से 18 मई की शाम पांच तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेगी।

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Police custody remand of PFI members Parvez and Raees approved, interrogation to be held from evening of May 1
ATS ने पीएफआई के दो इनामी सदस्यों को किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों परवेज अहमद और रईस अहमद को सात की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है। एटीएस इन दोनों को 11 मई की सुबह 10 बजे से 18 मई की शाम पांच तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेगी।

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गौरतलब है कि एटीएस ने परवेज और रईस को वाराणसी से गिरफ्तार किया था। दोनों पर पीएफआई के फरार पदाधिकारियों के संपर्क में रहने, संगठन के लिए सहयोगियों को एकजुट रखने, नई भर्तियां करने और मुसलमानों पर अत्याचार की दुहाई देकर युवकों को जोड़कर नया संगठन खड़ा करने का आरोप है।

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यह भी पढ़ें-  Varanasi: बेहद खतरनाक थे परवेज और रईस अहमद के मंसूबे, मुस्लिम युवाओं को भेज रहे थे भड़काऊ मैसेज, कई खुलासे

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मामले के विवेचक विपिन कुमार राय ने बुधवार को दोनों आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी देकर कोर्ट को बताया कि दोनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद आरोपी उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि आरोपियों की निशानदेही पर उनके मोबाइल, पीएफआई से संबंधित पेन ड्राइव व पंपलेट्स आदि बरामद करनी है। इसके अतिरिक्त लखनऊ, दिल्ली, केरल व अन्य राज्यों के सक्रिय पीएफआई सदस्यों की शिनाख्त की जानी है।

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