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Varanasi News: नगर पंचायत घोसी के अध्यक्ष चुनाव की मतगणना दोबारा करने का आदेश

Sat, 09 May 2026 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 12:05 AM IST
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Order for recounting of votes in the Nagar Panchayat Ghosi President election
संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊ। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक दीपनारायण तिवारी ने शुक्रवार को नगर पंचायत घोसी के अध्यक्ष पद की पुनर्मतगणना का आदेश दिया। सभी उम्मीदवारों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति में 17 मई को सर्वोदय इंटर कॉलेज घोसी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने मतगणना होगी।

अपर जिला जज ने आदेश में लिखा कि पत्रावली में मौखिक और दस्तावेज वाले साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया न्यायालय संतुष्ट है। विपक्षी संख्या एक चुनाव अधिकारी नगर पंचायत घोसी ने भ्रष्ट कृत्य कर मतगणना करवाई थी। 13 मई 2023 को पहले चरण से लेकर सातवें चरण तक की मतगणना के दौरान वोटों की गिनती करते के समय वैध मतों को निरस्त करने और अवैध मतों को स्वीकार कर गलत मतगणना की गई है। धांधली का लाभ विपक्षी संख्या तीन मुन्ना प्रसाद गुप्ता को पहुंचाने के आशय से किया गया। त्रुटिपूर्ण मतगणना से कार्रवाई प्रभावित हुई। जिसके कारण चुनाव का परिणाम प्रभावित होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश दिया जाना न्यायोचित होता है। वादी वसीम की याचिका 31 मई 2023 स्वीकार की गई।
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