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वाराणसी: मथुरा की युवती से दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, महिला थाने में दर्ज है मुकदमा 

Wed, 23 Dec 2020 09:14 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 23 Dec 2020 09:14 PM IST
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Non bailable warrant against Inspector accused of raping Mathura's girl
वारंट - फोटो : अमर उजाला।

मथुरा की युवती से दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी 2021 नियत की गई है। इंस्पेक्टर अमित का बीते नौ दिसंबर को प्रशासनिक आधार पर वाराणसी से जौनपुर तबादला किया गया था।

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दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पीड़िता के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बुधवार को बताया कि इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ बीते आठ जनवरी को महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अदालत से कई बार आरोपी इंस्पेक्टर अमित को सम्मन जारी हुआ। फिर, उसके खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया। इसके बावजूद आरोपी इंस्पेक्टर जान-बूझकर अदालत में हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया था।

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