वाराणसी: मैदागिन-गौदोलिया मार्ग पर लागू रहेगा नो व्हीकल जोन
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वाराणसी के मैदागिन-गोदौलिया मार्ग पर नो व्हीकल जोन पूर्व की तरह ही लागू रहेगा। हालांकि इस बीच व्यापारियों और आसपास इलाकों में रहने वालों को शर्तो पर ढील दी गई है। व्यापारियों को माल ढुलाई के लिए दोपहर 12 बजे से अपराह्न तीन बजे तक का मौका दिया गया है। वहीं कार, ऑटो, ई-रिक्शा को नो व्हीकल जोन में प्रवेश नहीं मिलेगा।
इलाकाई लोगों को दोपहिया वाहनों से आवाजाही पर छूट रहेगी। वहीं रात दस से सुबह छह बजे तक सभी प्रकार के वाहन जा सकेंगे। एडीसीपी ट्रैफिक डीके पुरी ने बुधवार को पुलिस लाइन में व्यापारिक संगठनों संग बैठक की और जाम से जूझते अन्य इलाकों को लेकर खाका भी खींचा।
उन्होंने कहा कि ऑटो व ई-रिक्शा सोनारपुरा से गोदौलिया, लक्सा से रामापुरा, रेवड़ी तालाब से रामापुरा, मैदागिन से गोदौलिया, लहुराबीर से बेनिया और रामापुरा तक प्रतिबंधित रहेंगे। मैदागिन से गोदौलिया तक किसी भी प्रकार के वाहन सड़क पर खड़े नहीं होंगे और वीआईपी फ्लीट में से मात्र वीआईपी गाड़ी ही नो व्हीकल जोन में जा सकेगी। प्रशासनिक कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे।
संगठन के संरक्षक श्रीनारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, अनुज डिडवानिया, अशोक जायसवाल, घनश्याम जायसवाल, डॉ. अंजनी मिश्रा, अजय गुप्ता ने मांग की कि नो व्हीकल जोन में माल की आवाजाही को लेकर और छूट दी जाए। वहीं नौ और दस जनवरी से लागू होने वाले अन्य हिस्सों में नो व्हीकल जोन में भी छूट मिले। कहा कि प्रतिबंध से लगभग 20 हजार थोक व खुदरा व्यवसाय प्रभावित हो गया है। आदेश को संशोधित किया जाए।