नारकोटिक्स ब्यूरो की रेड: मेडिकल व जनरल स्टोर में बेच रहा था NRX दवा, 1026 बोतल कोडीन फॉस्फेट सिरप भी मिले
वाराणसी में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो गाजीपुर के अधीक्षक और लखनऊ की टीम ने मेडिकल स्टोर व जनरल स्टोर से भारी मात्रा में ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, क्लोनाजोपाम आदि प्रतिबंधित टैबलेट और कोडाइन फास्फेट सिरप की बोतल बरामद की हैं।
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Narcotics Department Raid News: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, गाजीपुर की टीम ने शुक्रवार को हबीबपुरा स्थित एक मेडिकल और जनरल स्टोर में छापा मार कर अवैध तरीके से बेची जा रही न्यू रिफिल प्रिस्क्रिप्शन (एनआरएक्स) दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने मेडिकल और जनरल स्टोर संचालक प्रमोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद दवाओं की कीमत एक करोड़ रुपये बताई गई है।
अधीक्षक केके श्रीवास्तव और एसके सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम और सिगरा व चेतगंज थाने की पुलिस ने प्रमोद के मेडिकल और जनरल स्टोर में छापा मारा। अधीक्षक केके श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों दुकान से ट्रॉमाडोल, अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपम की 10851 टेबलेट मिले।
इसके अलावा 1026 बोतल कोडीन फॉस्फेट सिरप भी मिला। टेबलेट और सिरप के संबंध में कागज और बिक्री के लिए लाइसेंस दिखाने के लिए कहने पर प्रमोद कुछ भी नहीं दिखा सका। इसलिए टेबलेट और सीरप जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्रारंभिक पूछताछ में प्रमोद ने बताया कि वह शहर की ही दवा मंडी से टेबलेट और सीरप खरीदा था। बरामद दवाओं को नशे के आदी लोगों को बेच कर वह पैसा कमाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बगैर रसीद के किसने प्रमोद को टेबलेट और सीरप दिया था।
डॉक्टर के लिखे बगैर नहीं ले सकते एनआरएक्स दवा
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक केके श्रीवास्तव ने बताया कि जब्त किया गया टेबलेट और सीरप एनआरएक्स दवा की श्रेणी में आता है। इन दवाओं को डॉक्टर अपने अधिकृत पर्चे पर लिखते हैं, तभी उसे मरीज को कोई मेडिकल स्टोर संचालक दे सकता है।
एनआरएक्स दवा को जितनी बार खरीदना होगा, उसके लिए उतनी ही बार डॉक्टर से मिल कर उनके अधिकृत पर्चे पर लिखवाना होगा। एनआरएक्स दवा को बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के पास लाइसेंस का होना भी अति आवश्यक है।