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सांसद अतुल राय प्रकरण: जेल में बंद बर्खास्त डीएसपी अमरेश बघेल की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 19 Nov 2021 12:40 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 19 Nov 2021 12:40 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि आरोपी भेलूपुर के पूर्व सीओ पर जांच आख्या को गोपनीय न रखकर साजिश के तहत ट्विटर व फेसबुक पर सार्वजनिक किए जाने का आरोप है, विवेचना जारी है। 

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MP Atul Rai rape case  bail application of sacked DSP Amresh Baghel in jail rejected
सीओ अमरेश बघेल को पेशी के बाद जेल लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 बसपा सांसद अतुल राय और दुष्कर्म पीड़िता मामले में जेल में बंद बर्खास्त डीएसपी अमरेश सिंह बघेल की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज हो गई। सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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अदालत ने कहा कि आरोपी भेलूपुर के पूर्व सीओ पर जांच आख्या को गोपनीय न रखकर साजिश के तहत ट्विटर व फेसबुक पर सार्वजनिक किए जाने का आरोप है, विवेचना जारी है। पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गोमती नगर लखनऊ में दर्ज मामले में एक अन्य आरोपी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी लखनऊ की एडीजे प्रथम की कोर्ट ने बीते 13 अक्टूबर को खारिज कर दी है।
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ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने का आधार नहीं बनता।  डीजीसी फौजदारी आलोक चंद्र शुक्ल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि दुष्कर्म पीड़िता के गवाह साथी ने मृत्यु पूर्व बयान में आत्मदाह करने के लिए उकसाने व मानसिक आघात देने के लिए कई अन्य लोगों के साथ-साथ आरोपी का भी नाम लिया, जो गंभीर मामला है। ऐसे में जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया गया। 

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प्रकरण में बीते 30 सितंबर को लंका थाना प्रभारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि निलंबित सीओ अमरेश सिंह को आरोपी सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के दंड से बचाने के आशय से आरोपी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अपूर्ण व निराधार अभिलेखों की रचना की गई और लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विधिक व तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण आख्या तैयार की गई और इस कृत्य से क्षुब्ध होकर पीड़िता व गवाह ने आत्महत्या कर ली।

सोशल मीडिया पर आरोपी अमरेश सिंह बघेल को दोषी बताया गया। इसके दुष्प्रेरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और फिर शासन ने उसे बर्खास्त किया।

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