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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Meat and fish will not be sold in Varanasi Municipal Corporation area for entire month of Sawan 2025

नई व्यवस्था: पूरे सावन काशी में नहीं बिकेगा मांस व मछली, दुकानें खुली मिलीं तो दर्ज होगी एफआईआर

Sat, 12 Jul 2025 11:58 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 12 Jul 2025 11:58 AM IST
सार

Sawan 2025 : पूरे सावन वाराणसी शहर में मांस व मछली नहीं बिकेगा। यह निर्णय नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। नई व्यवस्था 30 दिनों तक 182 वर्ग मील के दायरे में लागू रहेगी। 

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Meat and fish will not be sold in Varanasi Municipal Corporation area for entire month of Sawan 2025
Varanasi City - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सावन महीने में पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र के 182 वर्ग मील के दायरे में मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि नगर निगम सीमा में मीट-मछली की दुकानें खुली मिलीं तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नई व्यवस्था पूरे सावन माह में लागू रहेगी।

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बैठक में कार्यकारिणी सदस्य हनुमान प्रसाद ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेख किया गया था कि सावन में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मांस, मछली की दुकानें पूर्णतया बंद रहें। इस पर महापौर की ओर से निर्देशित किया गया कि सावन में नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट, मछली की दुकानें शत प्रतिशत बंद की जाएं। यदि किसी की ओर से इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसका कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने समर्थन किया।
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बैठक में मौजूद नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से कार्यकाणिी के फैसले का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल ने बैठक में सदस्यों को आश्वस्त किया कि सावन माह में शहरी सीमा में मीट-मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यदि किसी की ओर से दुकानें खोली जाती हैं तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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