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Varanasi: माफिया मुख्तार अंसारी का नहीं दर्ज हो सका बयान, कल फिर सुनवाई, विहिप नेता रुंगटा को धमकाने का मामला

Thu, 03 Aug 2023 10:34 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 03 Aug 2023 10:34 PM IST
सार

कोयला व्यवसायी और तत्कालीन विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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Mafia Mukhtar Ansari statement could not recorded in case of threatening VHP leader Rungta
माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कोयला व्यवसायी और तत्कालीन विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी नहीं हो सकी। इसलिए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का फैसला किया।

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मुख्तार अंसारी को पेशी गुरुवार को किसी दूसरी कोर्ट में थी, इसलिए बयान दर्ज कराने के लिए उसे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश नहीं किया जा सका। दरअसल, रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था। अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी।
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एक दिसंबर 1997 को दर्ज हुआ था मुकदमा

पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस या सीबीआई में पैरवी न करें। पैरवी करने पर बम से उड़ा दिया जाएगा। महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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