फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Lord Vishveshwarnath and environmentalist Prabhu Narayan case Hearing postponed

Gyanvapi Case: लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ और पर्यावरणविद प्रभुनारायण के वाद की सुनवाई टली, मिली ये तारीख

Thu, 28 Mar 2024 09:32 PM IST
अमन विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 28 Mar 2024 09:32 PM IST
सार

Varanasi News: सिविल जज सीनियर डिविजन/ एफटीसी की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित पर्यावरणविद प्रभुनारायण के वाद की सुनवाई टल गई। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद दूबे के निधन के कारण अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

विज्ञापन
Lord Vishveshwarnath and environmentalist Prabhu Narayan case Hearing postponed
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ वाद की सुनवाई गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद दूबे के निधन के कारण टल गई। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तिथि नियत की है। कोर्ट में लोहता निवासी मुख्तार अहमद की तरफ से मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी दी गई है। अर्जी पर पक्षकारों की बहस चल रही है। 
विज्ञापन


सिविल जज सीनियर डिविजन/ एफटीसी की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित पर्यावरणविद प्रभुनारायण के वाद की सुनवाई टल गई। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद दूबे के निधन के कारण अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। इस मामले में वादी ने पिछले तिथि पर एक अर्जी दी है कि विपक्षी की जवाबदेही दाखिल करने का समय विधिक रूप से समाप्त हो गया है। इसलिए इस मामले का निस्तारण किया जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed