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Lok Sabha Election: निर्वाचन में लगे कर्मियों के लिए DM ने जारी किया आदेश, बोले- परीक्षा में सफल होना अनिवार्य
Fri, 26 Apr 2024 01:01 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Fri, 26 Apr 2024 01:01 PM IST
सार
Lok Sabha Election: उन्होनें विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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जिलाधिकारी एस. राजलिंगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.राजलिंगम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को सकुशल, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने की कटिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करे। जिससे मतदान के दौरान वे अपने दायित्व का निर्वहन प्राथमिकता के साथ कर सके।
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उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों की परीक्षा भी ली जाएगी, जिसे पास करना उन्हें अनिवार्य होगा।
एस. राजलिंगम ने बताया कि आगामी 29 व 30 अप्रैल तथा 01 मई को पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण उदय प्रताप इंटर कॉलेज, आरएसएमटी तथा उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के बिल्डिंग 'ए' व न्यू बिल्डिंग 'बी' में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 01 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 02 बजे से सायं 05 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
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प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने-अपने निर्धारित तिथियों एवं पालियों में पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है।
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