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Varanasi: पड़ोसी की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा, साढ़े तीन साल पुरानी वारदात में कोर्ट का फैसला
Thu, 22 Dec 2022 11:35 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 22 Dec 2022 11:35 PM IST
सार
फास्ट ट्रैक कोर्ट (वाराणसी) की न्यायाधीश आराधना कुशवाहा ने पड़ोसी की हत्या के दोषी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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वाराणसी कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आराधना कुशवाहा ने पड़ोसी की हत्या के दोषी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा निवासी गुड़िया देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि वह किराये पर रहती थी।
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अभियुक्त सुनील भी पड़ोस में रहता था। 12 अप्रैल 2019 को उसके पति विजय खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई पर सो रहे थे। पुरानी रंजिश में सुनील ने चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हाल में विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद सुनील को दोषी पाया और सजा सुना दी।