फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Life imprisonment to accused of misdeed and murdering girl child in varanasi court

Varanasi: बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद, सात साल पहले हुआ था जघन्य अपराध

Fri, 11 Aug 2023 10:34 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 11 Aug 2023 10:34 PM IST
सार

वाराणसी की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाने के मामले में दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 

विज्ञापन
Life imprisonment to accused of misdeed and murdering girl child in varanasi court
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने बालिका (10) के अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाने के मामले में जैतपुरा क्षेत्र के शैलपुरी निवासी पप्पू गुप्ता को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


प्रकरण के अनुसार, 26 नवंबर 2016 को जौनपुर जिले के केराकत थाने में शिवरामपुर खुर्द के चौकीदार ने सूचना दी कि वह घर से सड़क पर आया तो देखा कि भीम सिंह के खेत के सड़क की बाईं पटरी पर सरपत की झाड़ी में बालिका का शव पड़ा है। देखने से लग रहा था कि गला काटकर उसकी हत्या की गई है।

विज्ञापन

ब्लेड से गला काटकर व पेट पर वार कर मासूम की हत्या

उधर, वादिनी ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 26 नवंबर 2016 को उसके घर एक व्यक्ति दोना लेने आया। इस पर ननद ने कहा कि अभी तैयार नहीं है। तब उसने 20 मिनट रुकने की बात कहते हुए तैयार कर दोना देने की बात कही। इसी बीच उसकी बेटी कूड़ा फेंकने निकली तो उसे 10 रुपये देकर पान लाने को कहा। साथ ही, उसके पीछे-पीछे वह व्यक्ति भी गया। इसके बाद उसकी लड़की गायब हो गई। कुछ लोगों ने लड़की को एक व्यक्ति के साथ जाते हुए देखने की बात कही।

विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, शिवरामपुर खुर्द के चौकीदार की सूचना के आधार पर शव के पोस्टमार्टम के दौरान उसके पिता ने उसकी पहचान की। मामला वाराणसी से जुड़ा होने के कारण तत्कालीन एसपी जौनपुर के अनुरोध पर तत्कालीन आईजी जोन ने विवेचना बनारस स्थानांतरित कर दी। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने मासूम के अपहरण के बाद जौनपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिर, ब्लेड से गला काटकर व पेट पर वार कर मासूम की हत्या कर दी और उसके शव को छिपा दिया। अदालत ने उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed