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पिता-पुत्र ने ट्रक चालक की कुल्हाड़ी से की थी बेरहमी से हत्या, दोनों को उम्र कैद

Tue, 28 Jan 2020 05:16 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 28 Jan 2020 05:16 PM IST
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Life imprisonment for father and son for murder in sonbhadra
पिता-पुत्र को उम्रकैद। - फोटो : अमर उजाला

सोनभद्र में सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को ट्रक चालक संजय यादव की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद एवं 10 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाने में दी तहरीर में सरोज देवी निवासिनी मारकुंडी टोला कुसहिया ने आरोप लगाया है कि 5/6 नवंबर 2017 की रात में उसके पति संजय यादव(ट्रक चालक। को गांव के रामजीत एवं शंकर ने कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दिया।
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यह हत्या रात्रि करीब एक बजे हुई है। जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने बताया कि संजय यादव अपनी पत्नी को गाली दे रहा था, फिर भी पिता-पुत्र गलतफहमी की वजह से अपने को अनायास गाली देने का आरोप लगाकर इस घटना को अंजाम दिया है।

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इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद दोषसिद्ध पाकर पिता-पुत्र शंकर एवं रामजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई। रामजीत 2017 से ही जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई थी।

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