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यूपी: विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी-बेटे के सात असलहों के लाइसेंस निरस्त

Wed, 02 Dec 2020 05:21 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 02 Dec 2020 05:21 PM IST
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License revoked for MLA Vijay Mishra and his wife and sons in bhadohi
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार के सात असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें विधायक और उनके बेटे के नाम जारी दो-दो और पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी तीन असलहों के लाइसेंस शामिल हैं। जिलाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को लाइसेंस निलंबित करते हुए विधायक पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। साथ ही पुलिस को उन असलहों को मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया है।

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टोल प्लाजा में पैसे लगाने वाले औराई के कारोबारी को फोन पर धमकी देने के मामले में गुंडा एक्ट के आरोपी ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। गत जुलाई से एक के बाद एक मुकदमे और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
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बुधवार को जिलाधिकारी न्यायालय ने विधायक पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों के मद्देनजर उनके नाम जारी रायफल और पिस्टल, विष्णु मिश्रा के नाम जारी रायफल और रिवॉल्वर और एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी रायफल, रिवॉल्वर एवं डीबीबीएल गन के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश सुनाया। साथ ही कहा कि यदि विधायक पक्ष चाहे तो
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आदेश तामीला होने के एक माह के अंदर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गत एक सितंबर को गोपीगंज एसओ की रिपोर्ट पर विधायक, एमएलसी और उनके पुत्र के असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की थी। पुलिस कप्तान ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय विधायक के असलहे पुलिस ने जमा करवा लिए थे। अन्य आरोपियों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे, जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

 

बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार के सात असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें विधायक और उनके बेटे के नाम जारी दो-दो और पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी तीन असलहों के लाइसेंस शामिल हैं। जिलाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को लाइसेंस निलंबित करते हुए विधायक पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। साथ ही पुलिस को उन असलहों को मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया है।

टोल प्लाजा में पैसे लगाने वाले औराई के कारोबारी को फोन पर धमकी देने के मामले में गुंडा एक्ट के आरोपी ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। गत जुलाई से एक के बाद एक मुकदमे और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।

बुधवार को जिलाधिकारी न्यायालय ने विधायक पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों के मद्देनजर उनके नाम जारी रायफल और पिस्टल, विष्णु मिश्रा के नाम जारी रायफल और रिवॉल्वर और एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी रायफल, रिवॉल्वर एवं डीबीबीएल गन के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश सुनाया।

साथ ही कहा कि यदि विधायक पक्ष चाहे तो आदेश तामीला होने के एक माह के अंदर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गत एक सितंबर को गोपीगंज एसओ की रिपोर्ट पर विधायक, एमएलसी और उनके  पुत्र के असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की थी। पुलिस कप्तान ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय विधायक के असलहे पुलिस ने जमा करवा लिए थे। अन्य आरोपियों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे, जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
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