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जेएचवी मॉल शूटआउटः गन नहीं गुटका चेक करने के लिए तैनात थे सिक्योरिटी गार्ड्स

Fri, 30 Nov 2018 11:55 AM IST
पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला, वाराणसी
पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला, वाराणसी Updated Fri, 30 Nov 2018 11:55 AM IST
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JHV mall shootout case security gaurds were deployed to check gutka not guns
- फोटो : अमर उजाला
वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित जेएचवी मॉल में जाने वालों की पिस्टल या रिवाल्वर चेक करने के लिए हॉक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के गार्ड्स की तैनाती नहीं की गई थी। गार्ड्स का काम मॉल में आने वालों की जेब से गुटका, पान, बीड़ी और तंबाकू चेक करना था। पुलिस को यह जवाब सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक ने लाइसेंस निरस्त करने संबंधी एडीजी लॉ एंड आर्डर की नोटिस पर दिया है।
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उन्होंने बताया कि उन्हें मॉल प्रबंधक की ओर से कभी नहीं कहा गया कि प्रवेश करने वालों के असलहे चेक करने हैं। इस जवाब को लेकर पुलिस भले ही पसोपेश में है और रिपोर्ट दोबारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेज दी गई है। मगर, दूसरी ओर सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स अभी भी मॉल की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ववत देख रहे हैं।
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31 अक्तूबर को जेएचवी मॉल में काशी विद्यापीठ का छात्र आलोक उपाध्याय और उसके दो दोस्त देसी पिस्टल लेकर घुसे थे। इस दौरान मॉल में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या की गई और दो की हत्या का प्रयास किया गया।
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प्रकरण को लेकर जेएचवी मॉल के प्रबंधक गौरव जायसवाल और सिक्योरिटी इंचार्ज सुमित कुमार, सहायक सिक्योरिटी गार्ड चंद्रभूषण पांडेय व विनायक पांडेय और गार्ड अभय सिंह, लल्लन, विकास पांडेय, प्रेमशंकर राय, चंद्रभूषण तिवारी, पुन्यमा पांडेय व शीला चतुर्वेदी के खिलाफ कैंट थाने में बीते एक नवंबर को पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया।

साथ ही, मॉल में लगे खराब पड़े मेटल डिटेक्टर को कब्जे में लेकर सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजी गई थी। एसएसपी आनंद कुलकर्णी का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक का जवाब हास्यास्पद और गैरजिम्मेदाराना है। मामले में सुरक्षा के पहलुओं पर लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट एडीजी लॉ एंड आर्डर को भेज दी गई है।

गिरफ्तारी नहीं, अदालत में दाखिल करेंगे चार्जशीट

JHV mall shootout case security gaurds were deployed to check gutka not guns
मॉल के प्रबंधक गौरव सहित सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में इंस्पेक्टर विनोद कुमार राय की तहरीर पर आईपीसी की धारा 336 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 336 के अनुसार ऐसा कार्य जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो।

इस धारा के तहत तीन महीने तक की सजा या जुर्माना जो ढाई सौ रुपये का हो या दोनों से दंडित किया जाएगा। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया कि सात साल से कम की सजा का प्रकरण होने के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है और उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

बिहार पुलिस ने जेल में दाखिल किया कुंदन को

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जेएचवी मॉल में फायरिंग कर की गई दो लोगों की हत्या के आरोपी आरा निवासी कुंदन सेठ को बिहार पुलिस ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में कुंदन को जेल भेज दिया। इस मामले के तीन अन्य आरोपी आलोक उपाध्याय, रोहित सिंह और ऋषभ सिंह पहले से ही जिला जेल में हैं।

कुंदन को बिहार एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में आरा में पकड़ा था। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया कि अदालत से वारंट बी जारी करा कर आरा जेल में तामील कराया गया था। इसी के आधार पर बिहार पुलिस उसे अदालत में लाकर पेश की।
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