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IIT BHU: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी कोर्ट में तलब, न्यायिक रिमांड बनने के बाद वापस भेजे गए जेल
Tue, 30 Jan 2024 11:07 AM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Tue, 30 Jan 2024 11:07 AM IST
सार
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में तीनों का न्यायिक रिमांड बनने के बाद वापस जिला जेल भेजा गया। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 28 मार्च नियत की गई है।
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ये हैं तीनों आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एडीजे 14 / विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को जिला जेल से लाकर पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों का न्यायिक रिमांड बनाते हुए वापस जेल भेज दिया। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 28 मार्च नियत की गई है।
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प्रकरण के अनुसार, लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र ने विशेष अभियोजन अधिकारी चंदबलि पाल के माध्यम से तीनों आरोपियों को जेल से तलब करने के लिए अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों को तलब किया था। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा से एक नवंबर 2023 की देर रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
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31 दिसंबर 2023 को जिवधीपुर, बजरडीहा के सक्षम पटेल व आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों के जेल जाने के बाद उनके खिलाफ बीते 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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