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वाराणसी में दो सौ से ज्यादा मवेशी पाले तो होगी एफआईआर और पशु भी होंगे जब्त, जानिए क्या है आदेश में
Wed, 17 Feb 2021 08:34 PM IST
स्वाधीन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Wed, 17 Feb 2021 08:34 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
वाराणसी नगर निगम की ओर से एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अगर दो सौ से ज्यादा मवेशी पाले तो कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और पशु भी जब्त किए जा सकते हैं। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए गए आदेश को वाराणसी प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ किया गया है।
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बताते चलें कि ये आदेश 4 जनवरी 2019 को दिया गया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से लागू नहीं हो पाया था। अब इस आदेश को लागू करते हुए वाराणसी नगर निगम के क्षेत्र में दो सौ से ज्यादा मवेशी नहीं रखे जा सकते।
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आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और पशु भी जब्त किए जा सकते हैं। पशुपालक को दो गोवंशी पशुओं को पालने के लिए भी पशुपालन विभाग से जिओ टैगिंग कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराने पर पशुपालक की डेयरी को व्यावसायिक मानकर नगर निगम की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा।
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वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी एवं कल्याण अधिकारी डॉ अजय प्रताप सिंह ने बताया कि व्यावसायिक डेयरी को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के लिए टीम गठित की जा चुकी है और सभी डेयरी को चिन्हित कर शहर से बाहर करने का काम किया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।