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बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने केंद्र और बीएचयू से मांगा जवाब

Wed, 24 Oct 2018 10:52 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी/प्रयागराज
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी/प्रयागराज Updated Wed, 24 Oct 2018 10:52 PM IST
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High court  asked for response to petition challenging against  BHU assistant professor recruitment
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला
 बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो एसोसिएट प्रोफेसरों डॉ.. वीरेंद्र कुमार मिश्र और डा. सुनीता वर्मा  जिनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है, को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। 
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विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के शिक्षक डॉ. राजीव प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।  याची के अधिवक्ता शैलेंद्र का कहना था कि यूजीसी की गाइड लाइन का पालन किए बिना योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर नियुक्तियां की गई हैं।
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चयन में नियमों का उल्लंघन किया गया है इसलिए नियुक्तियां निरस्त की जाएं। 22 अक्तूबर को न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इधर कोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्त शिक्षकों सहित अन्य लोगों में चर्चा हो रही है। 
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