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Varanasi News: राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई नौ जुलाई को
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वाराणसी। अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में लंबित इस मामले में राहुल गांधी की ओर से आपत्ति और वादी की ओर से अपना प्रति जवाब दाखिल किया चुका है। सोमवार को इस याचिका पर पक्षकारों की बहस होनी थी। हालांकि न्यायिक कार्य में व्यस्तता के कारण अदालत ने सुनवाई के लिए नौ जुलाई की अग्रिम तिथि नियत कर दी।
गत वर्ष सितंबर माह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में रहने वाले सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं होने का बयान दिया था। इस बयान को तिलमापुर, सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने परिवाद को खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायाधीश में निगरानी याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में चल रही है।
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गत वर्ष सितंबर माह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में रहने वाले सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं होने का बयान दिया था। इस बयान को तिलमापुर, सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने परिवाद को खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायाधीश में निगरानी याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में चल रही है।
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