{"_id":"63bcf87b58957f145c74b4aa","slug":"hearing-in-the-court-today-on-the-demand-for-registration-of-case-against-akhilesh-owaisi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi case hearing today: क्या अखिलेश-ओवैसी पर दर्ज होगा केस ? आज आएगा कोर्ट का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gyanvapi case hearing today: क्या अखिलेश-ओवैसी पर दर्ज होगा केस ? आज आएगा कोर्ट का आदेश
Tue, 10 Jan 2023 12:16 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Tue, 10 Jan 2023 12:16 PM IST
सार
ज्ञानवापी के वजुखाने के पास शिवलिंग मिलने की चर्चा के बीच तमाम नेताओं के बयान सामने आए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व ओवैसी पर हिंदुओं को आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी प्रकरण में बयानबाजी करने के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर आज सुनवाई होनी है। छह जनवरी को पुलिस ने मामले पर अपनी रिपोर्ट एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट को दी थी। जिसमें पाया गया कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में कोई केस नहीं दर्ज है।
विज्ञापन
बता दें कि ज्ञानवापी के वजुखाने के पास शिवलिंग मिलने की चर्चा के बीच तमाम नेताओं के बयान सामने आए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व ओवैसी पर हिंदुओं को आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
साथ ही नेताओं, शहर काजी, मुफ्ती सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ हिंदुओं के आराध्य देवता के पास गंदगी फैलाने, भड़काऊ बयान देने व नारेबाजी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इस मामले में कोर्ट ने चौक थाना पुलिस से स्पष्ट आख्या तलब की थी, जिसे दरोगा अनिल कुमार गिरी ने शुक्रवार को उपलब्ध करा दिया। दरोगा ने रिपोर्ट में बताया कि सपा नेता अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ चौक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
विवादित व अपमानजनक बयान चौक थाना क्षेत्र में नहीं दिया गया था। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर फैसला लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला के निधन की वजह से सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की और न्यायिक कार्यों से विरत रहे।
विवादित व अपमानजनक बयान चौक थाना क्षेत्र में नहीं दिया गया था। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर फैसला लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला के निधन की वजह से सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की और न्यायिक कार्यों से विरत रहे।
Gyanvapi Masjid Case
- फोटो : अमर उजाला
इस मामले पर भी होगी सुनवाई..
ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में दाखिल निगरानी याचिका पर आज सुनवाई होगी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा यह निगरानी याचिका जुलाई 2021 में दाखिल की गई थी। जिस पर आज सुनवाई होगी।
ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में दाखिल निगरानी याचिका पर आज सुनवाई होगी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा यह निगरानी याचिका जुलाई 2021 में दाखिल की गई थी। जिस पर आज सुनवाई होगी।