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Varanasi: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस अपडेट, हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में केस ट्रांसफर की अर्जी दी
Sat, 05 Oct 2024 07:14 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Sat, 05 Oct 2024 07:14 PM IST
सार
वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई में हो रही देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में केस को हाइकोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। इसे लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन वाराणसी पहुंचे और कहा कि केस की सुनवाई में देरी हो रही है हाईकोर्ट में राम मंदिर की तर्ज पर सुनवाई हो इसके लिए आज गुहार लगाई है।
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अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
वाराणसी ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले में होने वाली सुनवाई में देरी से हिंदू पक्ष में असंतोष है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग रखी। कहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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राम मंदिर की तर्ज पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो इसकी मांग आज की गई कहा हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच से सुनवाई करे इसकी मांग की है।आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत की प्रकिया में देरी होने से हिंदू पक्ष नाराज है।
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पिछले दस महीने से जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो पा रही है। ज्ञानवापी केस में ASI सर्वे के बाद अभी तक मुस्लिम पक्ष से आपत्ति नहीं मांगी गई है।
केस से जुड़े मूल वाद की मांग को अव्यवहारिक बताया गया इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी केस से जुड़े बढ़ते मामलों को भी ध्यान में रखते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी मांग अदालत के सामने रख दी है।
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अदालत ने 19 अक्टूबर की तारीख दी है और देखना ये होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय देती है।