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Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी के मामले में पूरी हुई सुनवाई, अब 17 सितंबर को आएगा आदेश
Wed, 04 Sep 2024 10:12 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 04 Sep 2024 10:12 AM IST
सार
ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवादित बयानबाजी के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर 17 सितंबर को आदेश आएगा।
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : Twitter
विस्तार
ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवादित बयानबाजी और वजूखाने में गंदगी फैलाने के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, शहर काजी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में आदेश के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।
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सुनवाई के दौरान मंगलवार को उल्लेखनीय यह रहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवि प्रकाश शुक्ल ने आधे घंटे तक दलील पेश की। कहा कि हेट स्पीच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। ऐसे में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
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अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दलील पेश की गई। दोनों पक्षों की दलील सुन लेने के बाद अदालत ने 17 सितंबर को आदेश की तिथि नियत कर दी।
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