फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Case new twist in Adi Vishweshwar case four women filed an application in varanasi district judge

Gyanvapi Case: आदि विश्वेश्वर प्रकरण में आदेश से पहले आया नया मोड़, 4 महिलाओं ने जिला जज की कोर्ट में दी अर्जी

Wed, 16 Nov 2022 09:08 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 16 Nov 2022 09:08 PM IST
सार

आदि विश्वेश्वर प्रकरण को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को जिला जज की अदालत में अर्जी दी। 

विज्ञापन
Gyanvapi Case new twist in Adi Vishweshwar case four women filed an application in varanasi district judge
वादी पक्ष की महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग वाले मुकदमे में बुधवार को नया मोड़ आ गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की वादिनी चार महिलाओं ने आदि विश्वेश्वर प्रकरण को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को जिला जज की अदालत में अर्जी दी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 नवंबर की तिथि तय की।

विज्ञापन


ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। आदि विश्वेश्वर के मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत गुरुवार को आदेश सुना सकती है। इस मामले में वादिनी किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ रागभोग की अनुमति मांगी गई है।  किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर भी आदेश आना है।
विज्ञापन


ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने संबंधित तीन मांगों पर आज आ सकता है आदेश 
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने समेत तीन मांगों के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को को आदेश आ सकता है। 

सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर आदेश आना है। इस मामले में 15 अक्तूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं थीं, तभी से आदेश में पत्रावली लंबित है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed