Gyanvapi Case: आदि विश्वेश्वर प्रकरण में आदेश से पहले आया नया मोड़, 4 महिलाओं ने जिला जज की कोर्ट में दी अर्जी
आदि विश्वेश्वर प्रकरण को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को जिला जज की अदालत में अर्जी दी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग वाले मुकदमे में बुधवार को नया मोड़ आ गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की वादिनी चार महिलाओं ने आदि विश्वेश्वर प्रकरण को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को जिला जज की अदालत में अर्जी दी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 नवंबर की तिथि तय की।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। आदि विश्वेश्वर के मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत गुरुवार को आदेश सुना सकती है। इस मामले में वादिनी किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ रागभोग की अनुमति मांगी गई है। किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर भी आदेश आना है।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने संबंधित तीन मांगों पर आज आ सकता है आदेश
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने समेत तीन मांगों के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को को आदेश आ सकता है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर आदेश आना है। इस मामले में 15 अक्तूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं थीं, तभी से आदेश में पत्रावली लंबित है।