{"_id":"69215449c45a0346ea0b6706","slug":"gyanvapi-case-hearing-will-be-held-on-november-28-and-in-rahul-gandhi-case-on-december-18-in-varanasi-2025-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट की खबरें: ज्ञानवापी केस में 28 नवंबर और राहुल गांधी मामले में 18 दिसंबर को होगी सुनवाई, ये है पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट की खबरें: ज्ञानवापी केस में 28 नवंबर और राहुल गांधी मामले में 18 दिसंबर को होगी सुनवाई, ये है पूरा मामला
Sat, 22 Nov 2025 11:42 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 22 Nov 2025 11:42 AM IST
सार
Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में अब 28 नवंबर को सुनवाई होगी। पिछली तिथि पर तीनों बेटियों की ओर से अधिवक्ता ने एक अर्जी दी थी। उधर, राहुल गांधी मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
ज्ञानवापी के वर्ष 1991 के पुराने मुकदमे में शुक्रवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) भावना भारती की कोर्ट में सुनवाई हुई। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से हुई बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
पिछली तिथि पर तीनों बेटियों की ओर से अधिवक्ता ने एक अर्जी दी थी। दाखिल वादमित्र को हटाने संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन पक्षकार बनने संबंधित अर्जी में बेटियों की ओर से संशोधन करना है। कहा गया कि वादी संख्या पांच, जो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके सचिव स्वयं वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ही हैं, जो इस वाद में अनावश्यक और अनुचित पक्षकार हैं। इन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। वादमित्र के शासकीय कार्यकाल के दौरान भी उनकी शैली पर सवाल उठे थे और इस मामले में भी अपने हित साधने के लिए अनावश्यक रूप से विधि का दुरुपयोग करते हुए वादमित्र नियुक्त कराया गया।
विज्ञापन
इसे भी पढ़ें; गजब हाल है: बिना इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रहीं रोडवेज की 80 प्रतिशत बसें, रोज हजारों यात्री कर रहे सफर
विज्ञापन
इस प्रकार पक्षकार बनने संबंधित अर्जी में संशोधन करते हुए कुछ निर्देश जोड़ने की गुहार लगाई गई है। इस पर वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने आपत्ति दाखिल कर दी है। इस मामले में बेटियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से पिछली तिथि के बाद बहस शुरू की गई।
वादमित्र ने कहा कि वादी रहे हरिहर पांडेय के आवेदन के आधार पर 11 अक्टूबर 2019 को वादपत्र में संशोधन के ज़रिये विजय शंकर रस्तोगी को वादमित्र और वादी संख्या पांच बनाया गया है। हरिहर पांडेय की वर्ष 2023 में मृत्यु हुई थी। हालांकि वर्ष 2023 में उन्होंने अपने दो पुत्रों को वादी संख्या छह और सात बनाने की अर्जी दी थी। इस दौरान एक बार भी किसी ने विरोध नहीं किया।
राहुल गांधी मामले में 18 दिसंबर को होगी सुनवाई
विशेष न्यायाधीश (एमपी/एएमएल) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। प्रकरण के अनुसार, वादी हरीशंकर पांडेय ने रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 21 अप्रैल को अमेरिका में गलत बयानबाजी की थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिया था।