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Gyanvapi case hearing today: ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर पर सुनवाई आज, अंजुमन की याचिका पर क्या आदेश देगा कोर्ट ?
Wed, 04 Jan 2023 10:19 AM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 04 Jan 2023 10:19 AM IST
सार
ज्ञानवापी शृंगार गौरी वाद के वादिनी गणों का विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। एसीजेएम की एक अदालत में शृंगार गौरी वाद की चार महिला वादियों को गाली गलौज और धमकी देने के मामले में एक अन्य महिला वादी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के खिलाफ केस दर्ज कराने की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
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Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
विस्तार
ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर वाद प्रकरण में सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिविजन के आदेश के खिलाफ अंजुमन की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।
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अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से पिछले दिनों लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया कि भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य नहीं है।
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महिला वादिनी की अर्जी पर आज होगी सुनवाई
ज्ञानवापी शृंगार गौरी वाद के वादिनी गणों का विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। एसीजेएम की एक अदालत में शृंगार गौरी वाद की चार महिला वादियों को गाली गलौज और धमकी देने के मामले में एक अन्य महिला वादी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के खिलाफ केस दर्ज कराने की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
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दिसंबर में ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने कोर्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया कि शृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से मुख्यमंत्री को पॉवर ऑफ अटार्नी सौंपने और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में पहुंचने पर कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। महिलाओं व उनके पैरोकारों से गाली-गलौज तक की जाती है।