Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी से संबंधित मामले में 30 मार्च को होगी सुनवाई, ज्ञानवापी को लेकर दिया था ये बयान
ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश-ओवैसी से संबंधित मामले की सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट ने 30 मार्च की तिथी नियत कर दी है। दोनों नेताओं पर ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में दोनों नेताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर बहस जारी है।
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अपर जिला जज नवम बिनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग जैसी आकृति के संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के विवादित बयान और गंदगी फैलाने के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। शनिवार को निगरानी कर्ता की ओर से कोई अन्य तिथि देने की कोर्ट से गुहार लगाई गई। सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है।
इस मामले में अवर न्यायालय द्वारा अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आवेदन खारिज किए जाने पर वादी हरिशंकर पांडेय ने निगरानी याचिका दाखिल की है। वादी का कहना है सर्वे के दौरान मिले हिंदुओं के आराध्य कथित शिवलिंग को लेकर सपा प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी।
आरोप है कि ज्ञानवापी स्थित वजू स्थल पर नमाजियों द्वारा गंदगी की जा रही है। इस मामले में दाखिल निगरानी में अखिलेश और ओवैसी की तरफ से अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं।