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Gyanvapi Case: जमीन की अदला-बदली को चुनौती देने वाली अर्जी पर टली सुनवाई, 18 अक्तूबर को अगली तारीख
Sat, 12 Oct 2024 08:57 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 12 Oct 2024 08:57 AM IST
सार
ज्ञानवापी से संबंधित जमीन की अदला-बदली को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई टल गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में अब 18 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी।
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Gyanvapi Case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ज्ञानवापी मामले में तीन साल पुराने जमीन की अदला-बदली के मामले को गलत बताते हुए सारी जमीन बाबा विश्वनाथ के नाम करने के लिए अधिवक्ता नित्यानंद राय द्वारा दाखिल अर्जी की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में अब 18 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी।
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नित्यानंद राय के अनुसार उनके द्वारा भेजा गया नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये डीएम और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को मिल गया है। मगर, कोई भी प्रतिवादी न तो अदालत में हाजिर हुआ और न जवाबदेही दाखिल किया।
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वादी के अनुसार, ज्ञानवापी स्थित प्लाट नंबर 8276 का स्वयं को मालिक बताते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए भवन से 10 जुलाई 2021 को अदला-बदली की थी। मांग की है कि जमीन की अदला-बदली गलत थी और संपूर्ण आराजी बाबा विश्वनाथ के नाम की जाए।
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