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Gyanvapi case: अखिलेश-ओवैसी की बयानबाजी मामले में सुनवाई 13 जनवरी को, एक अन्य केस पर 27 जनवरी की तारीख दी
Wed, 11 Jan 2023 12:47 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 11 Jan 2023 12:47 PM IST
सार
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी।
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी मामले में बयानबाजी के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एसीजेएम पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी। दरअसल, एक अधिवक्ता के निधन बाद शोकसभा हुई। इसके बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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सुनवाई के क्षेत्राधिकार मामले में 27 को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल निगरानी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी।
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Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
अधिवक्ता पर प्राणघातक हमले के आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज
अधिवक्ता पर प्राणघातक हमले के आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही नियमित जमानत के लिए 12 जनवरी की तिथि नियत की है। जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल और वादी के अधिवक्ता अनुज यादव ने किया।
अभियोजन के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के ढाका, कैथी निवासी शालिनी देवी ने 31 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह 10 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले घनश्याम दूबे, महेंद्र शंकर दूबे, श्याम सुंदर दूबे, पवन दूबे, उपवन दूबे, अतीश दूबे, धीरज दूबे व रंजन दूबे पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट की। पति अधिवक्ता रामाश्रय दूबे के अलावा दो पुत्रों अवनीश दूबे व ज्ञानेंद्र दूबे को बेरहमी से मारा पीटा।
अधिवक्ता पर प्राणघातक हमले के आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही नियमित जमानत के लिए 12 जनवरी की तिथि नियत की है। जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल और वादी के अधिवक्ता अनुज यादव ने किया।
अभियोजन के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के ढाका, कैथी निवासी शालिनी देवी ने 31 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह 10 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले घनश्याम दूबे, महेंद्र शंकर दूबे, श्याम सुंदर दूबे, पवन दूबे, उपवन दूबे, अतीश दूबे, धीरज दूबे व रंजन दूबे पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट की। पति अधिवक्ता रामाश्रय दूबे के अलावा दो पुत्रों अवनीश दूबे व ज्ञानेंद्र दूबे को बेरहमी से मारा पीटा।