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Gyanvapi Carbon Dating: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने पर क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील ?
Fri, 14 Oct 2022 04:25 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 14 Oct 2022 04:25 PM IST
सार
Gyanvapi carbon dating Updates: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसले के बाद पहली बार हिंदू पक्ष के वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है।
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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव, वाराणसी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्तुबर को होगी। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
फैसले के बाद पहली बार हिंदू पक्ष के वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा- हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।
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बता दें कि शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 12 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद आदेश के लिए 14 अक्तूबर यानि आज की तिथि नियत की थी।
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फैसले के बाद पहली बार हिंदू पक्ष के वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा- हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।
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बता दें कि शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 12 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद आदेश के लिए 14 अक्तूबर यानि आज की तिथि नियत की थी।
12 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा फिर वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की। जबकि वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी।