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वाराणसी: ज्ञानवापी में आज 41वें दिन एएसआई का सर्वे जारी, साक्ष्यों को सुरक्षित रखेंगे जिलाधिकारी

Fri, 15 Sep 2023 11:48 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 15 Sep 2023 11:48 AM IST
सार

ज्ञानवापी में आज भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) की टीम के सर्वे का 41वां दिन है। जिला जज की अदालत से चार सप्ताह का समय मिलने के बाद अब कम समय ही बचा है।  छह अक्तूबर तक सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है।

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Gyanvapi ASI Survey continues 41st day today District Magistrate will keep evidence safe
ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसार में आज भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) सर्वे का 41वां दिन है। वजूस्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी है। दोपहर में लंच ब्रेक और नमाज के लिए सर्वे की प्रकिया को रोका जाएगा।  जिला जज की अदालत से चार सप्ताह का समय मिलने के बाद अब कम समय ही बचा है।

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सर्वे में वाराणसी, पटना, कानपुर, दिल्ली और हैदराबाद की टीमें शामिल हैं।  एएसआई की टीम ज्ञानवापी में अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट तैयार करेगी। छह अक्तूबर तक सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है। जिला जज की अदालत ने सभी पक्ष और अधिकारियों को इस मामले में बयानबाजी और टिप्पणी नहीं करने का आदेश दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 

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 ज्ञानवापी से प्राप्त होने वाली सामग्रियों की सूची बनाएगी एएसआई

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गुरुवार को ही आदेश दिया है कि  ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू धर्म और पूजा पद्धति से संबंधित जो भी सामग्रियां मिलें, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी को सुपुर्द किया जाए।

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ये भी पढ़ें: एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएंगे, जिला अदालत का आदेश, मसाजिद कमेटी ने जताई आपत्ति

संबंधित अधिकारी उन सामग्रियों को सुरक्षित रखेंगे और जब भी अदालत तलब करेगी उन्हें उसे प्रस्तुत करना होगा।  जिला जज की अदालत ने कहा कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी से प्राप्त होने वाली सामग्रियों की सूची एएसआई द्वारा बनाई जाएगी। उस सूची की एक प्रति एएसआई द्वारा अदालत में दाखिल की जाएगी। साथ ही, एक प्रति जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। 

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