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घाटों पर लागू होगी उपविधि: सदन की बैठक में चर्चा के बाद लेंगे निर्णय, 2013 से पहले के कार्यक्रम होंगे खत्म
Mon, 03 Mar 2025 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 03 Mar 2025 12:52 AM IST
सार
काशी के घाटों पर होने वाले आयोजनों के लिए अब नगर निगम से आदेश लेना होगा। बताया कि गया हैकि 2013 से पहले होने वाले सभी आयोजन अब खत्म किए जाएंगे।
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नगर निगम वाराणसी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Nagar Nigam Varanasi : आगामी 18 मार्च को होने वाली सदन की बैठक में नगर निगम घाट उपविधि पर चर्चा की जाएगी। सभी की सहमति से घाट उपविधि को लागू करने की तैयारी नगर निगम ने की है। इस उपविधि में 2013 के बाद गंगा घाटों पर होने वाले दैनिक कार्यक्रमों को अनुमति दी जाएगी। 2013 के बाद शुरू होने वाले कार्यक्रम को बाहर किया जाएगा।
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उपविधि लागू होने के तीन महीने के भीतर घाट पर कार्यक्रम करने के लिए आवेदन करके वालों की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी भी संस्था को कार्यक्रम कराने की अनुमति एक साल के लिए दी जाएगी, फिर नए सिरे से औपचारिकता पूरी कराई जाएगी।
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घाटों पर गंदगी करने और नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। जिम्मेदारों पर 200 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमावली के जरिये घाटों पर होने वाली मनमानी रोकी जाएगी।
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अब धार्मिक आयोजनों को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए न केवल निगम से अनुमति लेनी होगी बल्कि शुल्क भी जमा करना होगा। नगर निगम प्रशासन ने गंगा घाटों के लिए अलग से उपविधि बनाई है। इस दायरे में गंगा घाट पर आरती कराने वाली संस्थाओं को भी दायरे में लाया जाएगा।
छुट्टी के दिन भी खुलेंगे टैक्स कलेक्शन सेंटर
नगर निगम के टैक्स कलेक्शन सेंटर अवकाश के दिन भी खुलेंगे। यह आदेश नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने दिया है। इस साल गृहकर वसूली के लिए 94.09 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 54.89 करोड़ की वसूली हुई है। 39.40 करोड़ की वसूली के लिए नगर निगम मुख्यालय, जोनल कार्यालय के सभी टैक्स कलेक्शन सेंटर अवकाश में भी खुलेंगे। मार्च में केवल होली के अवकाश को छोड़कर बाकी सभी अवकाश के दिन सेंटर खुलेंगे।