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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   From April 26, the courts will run only four hours, only 33 percent of the employees will come. 

वाराणसी : 26 अप्रैल से अदालतें सिर्फ चार घंटे चलेंगी, 33 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे 

Sat, 24 Apr 2021 08:59 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 24 Apr 2021 08:59 PM IST
सार

वादकारियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा, विशेष परिस्थितियों में निगेटिव रिपोर्ट होने पर 
मिलेगा प्रवेश, हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर जिला जज कार्यालय से जारी किए गए दिशा निर्देश
 

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From April 26, the courts will run only four hours, only 33 percent of the employees will come. 
demo pic - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी जनपद अदालत में कार्य करने की अवधि में  परिवर्तन कर दिया गया है। 26 अप्रैल से अदालतें सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेंगी। वादकारियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा और निगेटिव रिपोर्ट होने पर विशेष परिस्थितियों में प्रवेश मिलेगा। वही वकील परिसर में आएंगे, जिनके मामलों की सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए फिजिकल/वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये व्यवस्था की गई है।

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 जिला जज कार्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि लंबित व नई जमानत व अग्रिम जमानत अर्जी, आवश्यक प्रकीर्ण वाद, विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमांड और जो जिला जज आवश्यक समझें, उसकी सुनवाई की जा सकती है। इसके लिए जिला न्यायालय द्वारा सृजित ई-मेल court.varanasi@gmail.com का प्रयोग अधिवक्ता जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए करेंगे। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी उन्हें देना होगा। न्यायिक सेवा केंद्र द्वारा ई-कोर्ट एप के जरिये वकीलों को जानकारी दी जाएगी। कोर्ट रूम के बाहर सैनिटाइजेशन के साथ उचित दूरी बनानी होगी।

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हर शनिवार और रविवार को कचहरी परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। वकीलों व वादकारियों की सहायता के लिए 0542-2501551और विधिक सेवा प्राधिकरण के मोबाइल नंबर 8233216626 पर वालंटियर से मदद ली जा सकेगी। जिनकी सुनवाई हो जाएगी, उन्हें परिसर छोड़ना होगा और 33 फीसदी कर्मी ही अदालत आएंगे और काम समाप्त होने के बाद लौट जाएंगे।

सभी की ड्यूटी चक्रानुक्रम में लगेगी। प्रभारी जिला अशोक सिंह यादव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि विचाराधीन बंदी और रिमांड का कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगा। अदालत परिसर कंटेनमेंट जोन में आएगा तब न्यायिक अफसर आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये काम करेंगे। जिन मामलों में हाइकोर्ट ने निर्धारित अवधि में सुनवाई के लिए कहा है, उनमें सुनवाई जारी रहेगी। जिला जज, विशेष क्षेत्राधिकार और विशिष्ट न्यायालय, सीजेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज डिवीजन शहर व हवाली की ही सिर्फ अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल तरीके से काम करेंगी।

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