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Varanasi News: फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी, रुपये लौटाने का आदेश

Fri, 30 Dec 2022 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Dec 2022 11:12 PM IST
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Fraud in the name of giving flat, order to return Rs.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपार्टमेंट में फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में रुपये लौटाने का आदेश दिया है। काशीपुरा के बजरंग जैन की पत्नी सुमन जैन ने वाद दाखिल किया था कि दुर्गाकुंड के कबीरनगर में पीआरएस विला का प्रोजेक्ट दफ्तर है। चंदुआ छित्तुपुर निवासी गौरव सिंह और सौरभ सिंह प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं।
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सात जून 2020 को महमूरगंज स्थित अपार्टमेंट में फ्लैट की बुकिंग कराई थी। 33 लाख के फ्लैट के लिए शुरू में आठ लाख रुपये देने थे। बाकी रुपये फ्लैट तैयार होने के बाद होमलोन के जरिये चुकता करने थे। लंबे समय बाद भी फ्लैट तैयार नहीं हुआ। जिससे होमलोन पास नहीं हो सका। काफी समय बीतने पर सुमन ने बुकिंग के पैसे वापस मांगे, लेकिन दोनो पार्टनर की ओर से पैसे नहीं दिए गए। सुमन ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विपक्षी को सुमन जैन को 7.75 लाख रुपये, पांच हजार ब्याज, 25 हजार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के जुर्माना के तौर पर 45 दिन के अंदर देने का आदेश दिया।
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