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Varanasi Court News: युवती को अगवा करने और छेड़छाड़ मामले में दोषी को पांच वर्ष की कैद
Thu, 29 Sep 2022 10:52 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 29 Sep 2022 10:52 PM IST
सार
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने युवती को अगवा करने और छेड़छाड़ के आरोपी सुधांशु सोनी को दोषी पाया। कोर्ट ने पांच वर्ष की कड़ी कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वाराणसी कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने युवती को अगवा करने और छेड़छाड़ के आरोपी सुधांशु सोनी को दोषी पाया। कोर्ट ने पांच वर्ष की कड़ी कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव व वादिनी के अधिवक्ता नवीन यादव व रमेश यादव के अनुसार चौक थाना अंतर्गत हड़हा सराय निवासी वादिनी ने 23 जुलाई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई।
आरोप था कि उसके घर के सामने रहने वाला अभियुक्त सुधांशु सोनी उर्फ कल्लू आए दिन गाली-गलौज व परेशान करता रहता है। इसके पहले भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जेल से आने के बाद वह दोबारा उसे परेशान करने व धमकी देने लगा।
अप्रैल में वह स्कूल रिजल्ट लेने गई थी तो अभियुक्त और उसकी बहन उसे रास्ते में रोककर साथ चलने का दबाव बनाने लगे और नहीं जाने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी देने लगे। डर के कारण वह उसके साथ चली गई तो वह उसे लेकर कोर्ट आया। वहां एक पेपर पर साइन करवाया। उसके बाद उसे सारनाथ मंदिर ले जाकर वहां उसके साथ फोटो खिंचवाया।
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आरोप था कि उसके घर के सामने रहने वाला अभियुक्त सुधांशु सोनी उर्फ कल्लू आए दिन गाली-गलौज व परेशान करता रहता है। इसके पहले भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जेल से आने के बाद वह दोबारा उसे परेशान करने व धमकी देने लगा।
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अप्रैल में वह स्कूल रिजल्ट लेने गई थी तो अभियुक्त और उसकी बहन उसे रास्ते में रोककर साथ चलने का दबाव बनाने लगे और नहीं जाने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी देने लगे। डर के कारण वह उसके साथ चली गई तो वह उसे लेकर कोर्ट आया। वहां एक पेपर पर साइन करवाया। उसके बाद उसे सारनाथ मंदिर ले जाकर वहां उसके साथ फोटो खिंचवाया।
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साथ ही किसी से कुछ बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी। अदालत ने विचारण के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोषी पाते हुए सजा सुना दी।