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पांच पुलिसकर्मी गिरफ्तार, जमानत पर छूटे, निलंबित
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
Updated Sun, 25 Oct 2015 02:14 AM IST
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वाराणसी से बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान शुक्रवार तड़के शाहजहांपुर में रोजा ओवरब्रिज पर पुलिस अभिरक्षा से शार्प शूटर 30 वर्षीय रईस सिद्दीकी उर्फ रईस बनारसी के फरार होने के मामले में अभिरक्षा में तैनात छह में से पांच पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। शनिवार को रिमांड मजिस्ट्रेट शिखा प्रधान के कोर्ट से पांचों जमानत पर रिहा कर दिया गया। चालक सिपाही को मुकदमे में अभियुक्त नहीं बनाया गया।
बाकी पांचों से असलहे भी जमा करा लिए गए और उनकी वर्दी भी उतरवा ली गई। वाराणसी में एक दरोगा, चार सिपाही व पुलिस वैन के चालक को शनिवार को एसएसपी आकाश कुलहरि ने निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि दरोगा आद्या प्रसाद, सिपाही प्रभाकर सिंह, प्रदीप मौर्या, प्रहलाद प्रजापति, राजकुमार के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। चालक के मामले में कार्रवाई बाद में स्पष्ट होगी। आरोपी पुलिसकर्मी वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात थे।
रोजा थाना के प्रभारी निरीक्षक रामनरेश चौधरी ने बताया कि प्रीजन वैन के एस्कार्ट प्रभारी आद्या प्रसाद राज की तहरीर पर रईस सिद्दीकी खिलाफ शुक्रवार दोपहर को आईपीसी की धारा 224 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। एसएसपी वाराणसी का फैक्स संदेश आने के बाद उसी रिपोर्ट को तरमीम करते हुए अभिरक्षा दल के पांच सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 221 में अभियोग को जोड़ दिया गया है। वैन चालक कांस्टेबल सुधाकर तिवारी की इस मामले में लापरवाही न पाए जाने पर उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
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बाकी पांचों से असलहे भी जमा करा लिए गए और उनकी वर्दी भी उतरवा ली गई। वाराणसी में एक दरोगा, चार सिपाही व पुलिस वैन के चालक को शनिवार को एसएसपी आकाश कुलहरि ने निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि दरोगा आद्या प्रसाद, सिपाही प्रभाकर सिंह, प्रदीप मौर्या, प्रहलाद प्रजापति, राजकुमार के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। चालक के मामले में कार्रवाई बाद में स्पष्ट होगी। आरोपी पुलिसकर्मी वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात थे।
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रोजा थाना के प्रभारी निरीक्षक रामनरेश चौधरी ने बताया कि प्रीजन वैन के एस्कार्ट प्रभारी आद्या प्रसाद राज की तहरीर पर रईस सिद्दीकी खिलाफ शुक्रवार दोपहर को आईपीसी की धारा 224 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। एसएसपी वाराणसी का फैक्स संदेश आने के बाद उसी रिपोर्ट को तरमीम करते हुए अभिरक्षा दल के पांच सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 221 में अभियोग को जोड़ दिया गया है। वैन चालक कांस्टेबल सुधाकर तिवारी की इस मामले में लापरवाही न पाए जाने पर उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
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