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Varanasi News: अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय, सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 30 Apr 2025 12:31 AM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 30 Apr 2025 12:31 AM IST
सार

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि बीती 31 मार्च को साथियों के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । उसकी ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी जिसे अदालत ने नहीं माना।

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Fast track court decision on the crime
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। अर्जी का विरोध एडीजीसी फौजदारी मनोज कुमार गुप्ता ने किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने लालपुर-पांडेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 31 मार्च 2025 को आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उसे नशीला पदार्थ खिलाया और दुष्कर्म किया।

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उसके बाद अलग-अलग कई लोगों ने विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कई दिनों के बाद वह अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आप बीती बताई। उसके बाद परिजनों के साथ लालपुर-पांडेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर शिवपुर के मीरापुर बसहीं निवासी अनमोल गुप्ता समेत 11 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसमें 14 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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