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Varanasi News: सामान्य कर से मुक्त हैं शहर के उपासना स्थल, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल

Sat, 13 Dec 2025 02:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Dec 2025 02:24 AM IST
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Exempt from general tax City places of worship, charitable trusts, schools
वाराणसी। काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए मेयर अशोक कुमार तिवारी ने नगर क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपासना स्थलों, चैरिटेबल ट्रस्टों और विद्यालयों को सामान्य कर (हाउस टैक्स) से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया कि यह छूट नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार दी जा रही है। इस धारा के तहत कई श्रेणियों की भवन और भूमियों को करमुक्त किया जा सकता है। इसमें केवल सार्वजनिक उपासना या दानात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त भवन/भूमि, चैरिटेबल संस्थाएं और ट्रस्ट, स्कूल एवं कॉलेज शामिल हैं।
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छूट के लिए यह शर्त भी है कि भवन का वार्षिक मूल्य 360 या उससे कम हो और स्वामी के नाम शहर में अन्य कोई भवन न हो।नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से यह प्रक्रिया पहले से ही संचालित है। अब इसे और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए आमजन को विशेष रूप से अवगत कराया जा रहा है।
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नगर आयुक्त की अपील... जोनल अधिकारियों को भरकर दें भवन का विवरण
नगर आयुक्त ने भवन स्वामियों से अपील की है कि नगर क्षेत्र के सभी पात्र भवन स्वामी अपने भवन का पूरा विवरण एवं अभिलेख संबंधित जोनल कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें नगर निगम अधिनियम 1959 के नियमों के अनुसार देय कर-छूट का लाभ मिल सके।
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