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Lok Sabha Election: वोटर ID नहीं होने पर अन्य दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किया ये विकल्प
Wed, 27 Mar 2024 11:25 PM IST
अमन विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Wed, 27 Mar 2024 11:25 PM IST
सार
Varanasi News: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए विकल्पों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक आदि शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद ही मतदाता मतदान कर पाएंगे। कहा कि बीएलओ से मिलकर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड पर नाम में गलती या फोटो पहचान में नहीं आने पर भी इपिक नंबर से पहचान सुनिश्चित होने पर मतदाता वोट दे सकेंगे।
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Voter ID Card
- फोटो : istock
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विस्तार
आपका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विकल्प जारी किए हैं। इस बारे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार ने गुरुवार को जानकारी दी।
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बिपिन कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए विकल्पों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक आदि शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद ही मतदाता मतदान कर पाएंगे। कहा कि बीएलओ से मिलकर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड पर नाम में गलती या फोटो पहचान में नहीं आने पर भी इपिक नंबर से पहचान सुनिश्चित होने पर मतदाता वोट दे सकेंगे।
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इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट
मतदाता का आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक और डाकघर से फोटो के साथ पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो के साथ स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, सेवा पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, केंद्र/ राज्य सरकार/ लोक उपयन/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मान्य होंगे। इसके अलावा सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
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