फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cross-examination of former MP Dhananjay Singh completed in murderous attack case

Varanasi News: जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जिरह पूरी

Fri, 13 Oct 2023 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Oct 2023 11:53 PM IST
विज्ञापन
Cross-examination of former MP Dhananjay Singh completed in murderous attack case
विज्ञापन

नदेसर गोली कांड में आरोपी भाजपा एमएलसी विनीत सिंह की तरफ से उनकी पत्रावली अलग किए जाने के आवेदन को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने खारिज कर दिया। एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी एमएलसी विनीत सिंह की तरफ से दिए गए आवेदन में कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। ऐसे में नदेसर गोली कांड में उनके खिलाफ चल रही सुनवाई की पत्रावली अलग कर निस्तारित की जाए।

दरअसल, हाईकोर्ट से इस मामले में एक आरोपी संदीप सिंह ने स्टे लिया है कि जब तक गैंगस्टर के मामले का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक नदेसर गोली कांड की सुनवाई तो हो सकती है लेकिन फैसला नहीं आ सकता है। अब तक विनोद सिंह, सत्येंद्र सिंह, संजय रघुवंशी और संदीप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर के मामले की सुनवाई लंबित है। एमएलसी विनीत सिंह और सपा विधायक अभय सिंह का गैंगस्टर का मामला निस्तारित हो चुका है। अदालत ने इन परिस्थितियों में विनीत सिंह के पत्रावली अलग किए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नदेसर गोली कांड में फैसला आने के पहले आरोपियों के खिलाफ लंबित गैंगस्टर के मामले का निस्तारण होना आवश्यक है। नदेसर गोली कांड की सुनवाई तो हो सकती है लेकिन गैंगस्टर का मामला निस्तारित होने पर ही फैसला आएगा। विनीत सिंह का गैंगस्टर का फैसला आ चुका है। इसी वजह से वह अपनी पत्रावली अलग करा कर सुनवाई करवाना चाहते थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed