फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Damaged woman hair, beauty parlour pay compensation

संवरने गई महिला के बिगाड़ दिए बाल, पार्लर को देना पड़ा 55 हजार का हर्जाना

Sat, 24 Jun 2017 01:02 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी Updated Sat, 24 Jun 2017 01:02 PM IST
विज्ञापन
Varanasi Damaged woman hair, beauty parlour pay compensation
demo pic - फोटो : getty images

महिला के सिर के बाल बिगाड़ने के मामले में शुक्रवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने जेएचवी माल कैंट के टोनी ऐड गॉय ब्यूटी पार्लर को 55 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


फोरम के अध्यक्ष जगदीश्वर सिंह, सदस्य शशि यादव ने आदेश दिया कि महिला को आदेश की तारीख से एक माह के भीतर 50 हजार क्षतिपूर्ति और पांच हजार वाद व्यय दिया जाए। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर पार्लर को भुगतान करने की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन


टैगोर टाउन निवासी सरोज सिंह ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर वाद में कहा था कि वह ब्यूटी ऐड गॉय पार्लर में अपने सिर के बालों को सुंदर बनवाने के लिए गई थी। इस दौरान 6000 रुपये जमा कराया गया। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर केमिकल लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


केमिकल लगाने के 15 मिनट बाद सिर में जलन होने लगी। बाल कई जगह से मुड़े और घुंघराले जैसे हो गए। साथ ही कई जगहों से जल गए थे। इस मामले में बीएचयू सहित दो डाक्टरों को दिखाया।


डाक्टरों की रिपोर्ट में केमिकल के चलते बाल भेड़ की बाल की तरह हो गए। इसकी सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने सभी दस्तावेज देखे। इसके आधार पर फोरम ने क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed