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संवरने गई महिला के बिगाड़ दिए बाल, पार्लर को देना पड़ा 55 हजार का हर्जाना
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Sat, 24 Jun 2017 01:02 PM IST
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- फोटो : getty images
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महिला के सिर के बाल बिगाड़ने के मामले में शुक्रवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने जेएचवी माल कैंट के टोनी ऐड गॉय ब्यूटी पार्लर को 55 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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फोरम के अध्यक्ष जगदीश्वर सिंह, सदस्य शशि यादव ने आदेश दिया कि महिला को आदेश की तारीख से एक माह के भीतर 50 हजार क्षतिपूर्ति और पांच हजार वाद व्यय दिया जाए। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर पार्लर को भुगतान करने की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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टैगोर टाउन निवासी सरोज सिंह ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर वाद में कहा था कि वह ब्यूटी ऐड गॉय पार्लर में अपने सिर के बालों को सुंदर बनवाने के लिए गई थी। इस दौरान 6000 रुपये जमा कराया गया। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर केमिकल लगाया गया।
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केमिकल लगाने के 15 मिनट बाद सिर में जलन होने लगी। बाल कई जगह से मुड़े और घुंघराले जैसे हो गए। साथ ही कई जगहों से जल गए थे। इस मामले में बीएचयू सहित दो डाक्टरों को दिखाया।
डाक्टरों की रिपोर्ट में केमिकल के चलते बाल भेड़ की बाल की तरह हो गए। इसकी सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने सभी दस्तावेज देखे। इसके आधार पर फोरम ने क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश जारी किया है।