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बाइक के लिए पत्नी को जलाया, अब जिंदगी भर भुगतनी होगी सजा

Thu, 27 Jul 2017 06:10 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मिर्जापुर
ब्यूरो, अमर उजाला, मिर्जापुर Updated Thu, 27 Jul 2017 06:10 PM IST
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Mirzapur Burned wife for bike, now life will suffer punishment
delhi court

जिंदगी भर साथ देने का वादा कर शादी रचाने वाले एक कलयुगी पति ने दहेज के लिए पत्नी को केरोसिन छिड़ककर जला दिया। इससे पत्नी की मौत हो गई। इस हैवानियत पर अब अदालत ने उसे ऐसी सजा दी है है कि वह ताउम्र याद रखेगा। घटना यूपी के मिर्जापुर जिले की है।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जनपद न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। वर्ष 2011 में मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने पत्नी को केरोसिन डाल कर जला दिया था।
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अभियोजन अनुनसा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जयापुर गांव निवासी एवं वादी मुकदमा रामजी यादव पुत्र बरसाती ने अपनी पुत्री अंजू यादव की शादी मड़िहान थाना क्षेत्र के हड़ौरा गांव निवासी गुलाब चंद्र यादव के पुत्र अशोक यादव के साथ घटना के छह वर्ष पूर्व किया था।
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वादी की पुत्री को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुरालीजन प्रतताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। उन्होंने दो जून 2011 को 11 बजे केरोसिन तेल डाल कर जला दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने थाना मड़िहान में तहरीर दे कर पति अशोक यादव ससुर गुलाब यादव तथा सास जानकी देवी के खिलाफ धारा 498 ए,304 बी,302 भादवि तथा 3।4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इस्लाम अहमद ने कुल दस गवाह परीक्षित कराये जिसकी सुनवाई न्यायालय ने गुरुवार को की।


अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने पति को पत्नी की हत्या का जुर्म साबित होने पर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास के दंड से दंडित करते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित कर जेल भेज दिया। वहीं सास ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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