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खून की तस्करी करने वाले को अदालत ने सुनाई ये कड़ी सजा

Sun, 07 May 2017 05:57 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Sun, 07 May 2017 05:57 PM IST
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accused of blood smugling get seven years prison
वर्ष 2013 का मामला, सात आरोपियों को किया गया बरी - फोटो : demo
अपर सत्र न्यायाधीश नवम विकास सक्सेना की कोर्ट ने खून की तस्करी के आरोप में अभियुक्त राजकुमार पटेल को ड्रग्स एक्ट में दोषी पाते हुए सात वर्ष की कड़ी कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
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अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता ओपी सिंह यादव के मुताबिक अस्पतालों में खून की तस्करी की सूचना पर मंडुवाडीह पुलिस ने ककरमत्ता रेलवे क्रॉसिंग के पास राजकुमार पटेल के घर पर 8 दिसंबर 2013 को दबिश दी। पुलिस के साथ में ड्रग इंस्पेक्टर भी थे।
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कमरे के अंदर छापा मारकर 10 लोगों को हिरासत में लेकर 10 यूनिट खून बरामद किया गया। पूछताछ में अपने आप को राजकुमार पटेल ने चिकित्सक बताया लेकिन वह इस संबंध में कागजात नहीं दिखा सका।
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इसके साथ ही वह ब्लड बैंक के संचालन का भी कागजात नहीं दे सका और विभिन्न अस्पतालों में खून आपूर्ति की बात स्वीकार किया। इस मामले में सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

ठठेरी बाजार डकैताः पुलिस को गच्चा देकर एक और आरोपी का सरेंडर

accused of blood smugling get seven years prison
सीसीटीवी - फोटो : अमर उजाला
चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत ठठेरी बाजार स्थित सराफा कारोबारी संजय अग्रवाल की दूकान में डकैती के एक और आरोपी अल्ताफ ने भी पुलिस को गच्चा देकर शनिवार को सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता अनुज यादव के जरिये विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमाकांत जिंदल की अदालत में अल्ताफ ने सरेंडर किया है।

अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले चौक डकैती के मास्टर माइंड फैजान और सलमान उर्फ पप्पू नाटे ने भी न्यायालय में सरेंडर कर दिया था और पुलिस हाथ मलती रह गई थी। उधर, सूचना मिलने पर चौक पुलिस अल्ताफ को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है।
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