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गांजा रखने के जुर्म में एक लाख रुपए जुर्माने के साथ 10 साल की सजा

Tue, 24 Jan 2017 11:53 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Tue, 24 Jan 2017 11:53 PM IST
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a person sentesd to 10 years jail and one lakh ruppes fine in the charge of having ganja
गांजा रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई ये कड़ी सजा
लगभग दो कुंतल गांजा बरामदगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मुहम्मद गुलाम उल मदार की अदालत ने औरैया जिले के सलेमपुर गांव निवासी अभियुक्त बाबू सतीश सिंह को दोषी पाया है।
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कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन अधिकारी उदय बहादुर सिंह व एडीजीसी अपर्णा पाठक के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के खजुरी स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से एसटीएफ  के निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने गांजा बरामद किया।
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पूछताछ में खलासी औरेया के सलेमपुर निवासी बाबू सतीश सिंह ने बताया कि चालक सतीश पाल एक घंटे से गायब है।
तलाशी में ट्रक पर छोटे-छोटे पैकेट में बांधा करीब 1978 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
खलासी ने बताया कि चालक ने जोरहट में मोटरसाइकिल की डिलेवरी करने के बाद उसमें गांजा लोड करवाया था और वाराणसी में इसे डिलेवरी की बात बताई थी। यहां पहुंचने पर चालक कहीं चला गया। टीम ने अभियुक्त बाबू सतीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 
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