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पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की, 25 साल बाद कोर्ट ने दी यह सजा

Mon, 29 May 2017 09:29 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Mon, 29 May 2017 09:29 PM IST
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court sentenced two years jail in charge of illeagal marriage
25 साल पुराने मामले में हनुमान फाटक निवासी पति को सुनाई गई सजा - फोटो : demo
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-सात धीरेंद्र सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पहली पत्नी होने के बावजूद गैरकानूनी ढंग से दूसरी शादी करने के आरोपी हनुमान फाटक निवासी राजकुमार को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि इस मामले से संबंधित एफआईआर आदमपुर थाने में 1991 में दर्ज हुई थी।
मामले के अनुसार मनजीत कौर की शादी एक मई 1980 को राजकुमार से हुई थी। 27 जुलाई 1982 को मनजीत ने एक बेटी को जन्म दिया।

आरोप था कि दहेज की मांग न पूरी करने और बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वालों ने मनजीत को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद ससुराल वालों  ने 1985 में तलाक का मुकदमा दायर किया जो 1990 में खारिज हो गया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली।
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इसकी जानकारी मनजीत और उनके मायके वालों  को 1991 में हुई। इसकी जानकारी आदमपुर थाने पर दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी से शिकायत की गई। एसएसपी के आदेश पर अनिल कुमार, राजेश कुमार, मनिया देवी और राजकुमार के खिलाफ विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया।
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न्यायालय ने अनिल, राजेश और मनिया को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया जबकि राजकुमार को सजा सुनाई गई।
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