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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cough syrup case Objection raised to attachment of property belonging to Bhola Jaiswal and his family

कफ सिरप केस: भोला जायसवाल व परिजनों की संपत्ति कुर्की पर आपत्ति, अगली सुनवाई 28 को; शुभम की तलाश जारी

Tue, 20 Jan 2026 06:34 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Tue, 20 Jan 2026 06:34 AM IST
सार

Cough Syrup Case: कफ सिरप मामले में सुरक्षा एजेंसियां किंगपिन शुभम जायसवाल को अभी तक तलाश नहीं पाई है। इस बीच आरोपी के पिता शुभम जायसवाल को लेकर कोर्ट में सुनवाई है। कुर्की को लेकर भोला की पत्नी और बेटी ने आपत्ति जताई है।

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Cough syrup case Objection raised to attachment of property belonging to Bhola Jaiswal and his family
शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और अमित सिंह टाटा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रभारी अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) कुलदीप सिंह की अदालत में कफ सिरप प्रकरण के आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिवार की संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी की पत्नी शारदा जायसवाल और पुत्री प्रगति ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आपत्ति दाखिल की। 

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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी। आपत्ति में कहा गया कि जिस धारा के तहत पुलिस ने आरोपी व उसके परिजनों की संपत्ति अटैच करने की अर्जी दी है, वही धारा हाईकोर्ट में चुनौती के अधीन है। 
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दूसरे जिले के एक मामले में इसी आरोपी द्वारा दाखिल याचिका अभी लंबित है, ऐसे में पुलिस को फिलहाल उक्त धारा के तहत संपत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं है। दो जनवरी को भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट-बी पर लाकर अदालत में पेश किया गया था। उस दिन अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। 
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इसी दौरान शुभम जायसवाल की कथित अवैध संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस अर्जी पर भी सुनवाई हुई थी, जिस पर आरोपी और उसके परिजनों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पिछली तिथि पर आरोपी की ओर से समय मांगा गया था, जबकि अभियोजन की ओर से अर्जी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके बाद अदालत ने संपत्ति कुर्की संबंधी अर्जी की प्रति उपलब्ध कराई, जिस पर अब आपत्तियां दाखिल की गई है। 

पुलिस ने की कार्रवाई

बता दें कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी फर्म संचालकों पर एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पांच फर्म संचालकों पर रविवार को 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। 

इनमें तीन वाराणसी के रहने वाले हैं। आठ जनवरी को सभी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था। सभी आरोपियों को 26 जनवरी तक एसआईटी के समक्ष उपस्थित होना है। यदि आरोपी उपस्थित नहीं होंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

शैली ट्रेडर्स रांची से जिले की पांच फर्मों ने 10 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। 18 नवंबर 2025 को लखनऊ से मिले इनपुट के आधार पर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने चौरी, महराजगंज, भदोही थाने में कफ सिरप का कारोबार करने वाली छह फर्मों के पांच संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो फर्जीवाड़े की परत खुलने लगी। मामले की जांच एसटीएफ, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां कर रही हैं। इससे पहले वाराणसी में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

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