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कफ सिरप: अमित सिंह टाटा और अमित यादव की हुई पेशी, न्यायिक रिमांड मंजूर; अब इस दिन होगी सुनवाई

Sun, 19 Apr 2026 01:40 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 19 Apr 2026 01:40 PM IST
सार

Cough Syrup Case: कफ सिरप कारोबार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसके साथ ही सरगना शुभम जायसवाल की खोजबीन भी जारी है। इस बीच, अमित सिंह टाटा और अमित यादव की कोर्ट में पेशी भी हुई।

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Cough Syrup Case Amit Singh Tata and Amit Yadav Produced in Court Judicial Remand Granted
शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और अमित सिंह टाटा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Varanasi News: कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में लखनऊ जेल में बंद आरोपी अमित सिंह टाटा और अमित यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के से अदालत में पेशी हुई। अपर जिला जज/एफटीसी (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने दोनों का न्यायिक रिमांड स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि निर्धारित की है। पिछले कई तिथियों से वारंट-बी के तहत दोनों आरोपियों को तलब किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश पेशी नहीं हो पा रही थी। 

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शनिवार दोपहर तीन बजे दोनों को वीसी के जरिये पेश किया गया। इससे पूर्व विवेचक ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप की बरामदगी और तस्करी के एक अन्य मामले में बंद दोनों आरोपी, वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में भी वांछित हैं। पुलिस के अनुसार, पूछताछ से तस्करी के नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। 

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प्रशांत की संपत्ति जब्ती के लिए पुलिस ने दी अर्जी
अपर जिला जज/एफटीसी (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत में कफ सिरप मामले के आरोपी प्रशांत उपाध्याय की संपत्ति जब्त और कुर्क करने को लेकर कोतवाली पुलिस ने अर्जी दाखिल की है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल कर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय की है। आवेदन के अनुसार, एक फर्म बनाकर मुख्य आरोपी के साथ मिलकर कफ सिरप का अवैध कारोबार कई राज्यों में संचालित किया गया। 

आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिरह पूरी
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में शनिवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। गवाह विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान आरोपी आनंद चौहान के अधिवक्ता ने विवेचक से जिरह पूरी की। वहीं, अदालत ने मामले में दूसरे विवेचक शिवकांत मिश्रा के बयान के लिए 21 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। एक दिन पूर्व सह आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ता  की ओर से भी जिरह पूरी कर ली गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मनोज गुप्ता मौजूद रहे। 

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