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कोरोना संक्रमणः बेवजह बनारस आने वालों पर रोक, नौ जगह बैरियर लगाकर पुलिस कर रही पूछताछ
Wed, 14 Apr 2021 08:42 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 14 Apr 2021 08:42 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वाराणसी पुलिस भी सक्रिय हुई है। पुलिस ने नौ जगह बैरियर लगाकर अकारण ही शहर आने वालों से पूछताछ कर उन्हें लौटाना भी शुरू कर दिया है। स्थिति सामान्य होने तक चेकिंग और सख्ती का यह सिलसिला जारी रहेगा।
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बुधवार को बताया कि गाजीपुर रोड पर लेढूपुर, चंदौली रोड पर पड़ाव सूजाबाद व पररिया बॉर्डर, आजमगढ़ रोड पर रिंग रोड अंडरपास, मिर्जापुर रोड पर भीटी चौकी, जौनपुर रोड पर भेल के समीप, प्रयागराज रोड पर भुल्लनपुर पीएसी गेट के समीप, अखरी रोड पर कंदवा तिराहा और डाफी रोड पर डाफी चौकी के समीप बैरियर लगाकर चेकिंग की व्यवस्था शुरू की गई है।
स्वास्थ्य या अन्य जरूरी कारणों को छोड़ कर किसी को अकारण या फिर घूमने के लिए फिलहाल बनारस नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिस किसी के खिलाफ दवाओं की कालाबाजारी या किसी भी तरह की चिकित्सकीय जांच में ज्यादा पैसा लेने की शिकायत मिलेगी, वह कार्रवाई की जद में आएगा। शव की अंत्येष्टि में भी लकड़ियों का मनमाना दाम वसूलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कोचिंग संचालक यदि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो वह भी पुलिस की कार्रवाई की जद में आएंगे।
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पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बुधवार को बताया कि गाजीपुर रोड पर लेढूपुर, चंदौली रोड पर पड़ाव सूजाबाद व पररिया बॉर्डर, आजमगढ़ रोड पर रिंग रोड अंडरपास, मिर्जापुर रोड पर भीटी चौकी, जौनपुर रोड पर भेल के समीप, प्रयागराज रोड पर भुल्लनपुर पीएसी गेट के समीप, अखरी रोड पर कंदवा तिराहा और डाफी रोड पर डाफी चौकी के समीप बैरियर लगाकर चेकिंग की व्यवस्था शुरू की गई है।
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स्वास्थ्य या अन्य जरूरी कारणों को छोड़ कर किसी को अकारण या फिर घूमने के लिए फिलहाल बनारस नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिस किसी के खिलाफ दवाओं की कालाबाजारी या किसी भी तरह की चिकित्सकीय जांच में ज्यादा पैसा लेने की शिकायत मिलेगी, वह कार्रवाई की जद में आएगा। शव की अंत्येष्टि में भी लकड़ियों का मनमाना दाम वसूलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कोचिंग संचालक यदि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो वह भी पुलिस की कार्रवाई की जद में आएंगे।
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पुलिस कमिश्नर ने लोगों से की अपील
- 60 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अनावश्यक घर से न निकलें।
- सार्वजनिक स्थान पर हर हाल में मास्क लगाएं।
- सभी दुकानदार मास्क जरूर लगाएं और बगैर मास्क के आने वालों को ग्राहकों को समझाएं।
- सार्वजनिक स्थान पर कोई न थूके। छींके या खांसे तो मुंह पर रुमाल जरूर लगाएं।
- मेडिकल इमरजेंसी या डॉक्टर के ओएस जाते समय कागज जरूर साथ रखें।
- किसी आयोजन के दौरान हाल में 50 या खुले में 100 से ज्यादा लोग एकत्र न हों।
- सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाए तो उसकी सूचना पुलिस को देने में देरी न करें।
- कोरोना पॉजिटिव होने पर तत्काल क्वारंटीन होकर कोविड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक से 13 अप्रैल तक शहर में मास्क न लगाने वाले 8335 लोगों का चालान कर 4,14,950 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस तरह से रोजाना औसतन 642 लोगों का चालान किया गया। वहीं 10,050 वाहनों का चालान कर 5,35,800 रुपये जुर्माना वसूला गया।
29 वाहन सीज किए गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मास्क न लगाने वालों और कोविड-19 कि गाइडलाइन का पालन न करने वालों के साथ बुधवार से किसी भी प्रकार की रियायत न करने का निर्देश महानगर क्षेत्र की पुलिस को दिया गया है।